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डोंगरे हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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गोंदिया : मार्च 2021 में बर्थडे पार्टी के दौरान आरोपी के दोस्त के साथ मृतक द्वारा मामूली बात को लेकर हुए विवाद में आरोपी ने सुनील डोंगरे पर चाकू से वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थीं. इस मामले में गोंदिया न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. रावनवाड़ी थाने के तह ग्राम खातिया में 3 मार्च 2021 की रात 9.15 बजे यह घटना घटित हुई थी. घटना की रात आरोपी शुभम उर्फ बालू के घर जन्मदिन की पार्टी थी. पार्टी में आरोपी के घर आए मित्र ने मृतक सुनील डोंगरे के आंगन में उल्टी कर दी थी. इस बात को लेकर मृतक ने उसे डांटा तो, आरोपी ने मृतक को तू होता कौन है ऐसा बोलने वाला? ऐसा कहकर चाकू से मृतक के पेट, छाती पर वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी. पुलिस ने इस मामले पर संपूर्ण जांच कर सबूत जुटाकर आरोपी के खिलाफ न्यायालय गोंदिया में चार्जशीट दाखिल की. न्यायालय ने इस प्रकरण पर सुनवाई के दौरान हुए युक्तिवाद के पश्चात कोर्ट में प्रस्तुत गवाह के बयान, परिस्थिति जन्य सबूतों को सही मानकर आरोपी को दोषी माना. उक्त प्रकरण पर जिला व सत्र न्यायाधीश खोसे ने इस प्रकरण पर फैसला सुनाते हुए 6 जुलाई को आरोपी गोंदिया तहसील के खातिया निवासी सुनील उर्फ बालु संतोष डोंगरे को भादंवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई. इस प्रकरण में सरकार की ओर से सहायक संचालक व सरकारी वकील सतीश यू. घोडे ने पैरवी की. पुलिस अधीक्षक निखील पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा, उपविभागीय पुलिस अधिकारी गोंदिया रोहीणी बानकर के मार्गदर्शन में जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक उमेश पाटील, हवलदार संजय चव्हाण ने उत्कृष्ट जांच की. पुलिस निरीक्षक पुरुषोत्तम अहेरकर के मार्गदर्शन में पुलिस सिपाही यादोराव कुर्वे ने न्यायालय में उक्त प्रकरण पर कामकाज संभाला.